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गाजीपुर

नाबालिग को भगा ले जाने और रेप के मामले में आरोपी को दस वर्ष की सजा व अर्थदण्‍ड

Sonu sharma
Last updated: December 12, 2025 8:26 pm
Sonu sharma
Published: December 12, 2025
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गाजीपु। पॉक्सो कोर्ट ने एक आरोपी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश रामावतार प्रसाद ने आरोपी पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को पुनर्वास के लिए देने का आदेश दिया गया है।यह मामला गहमर थाना क्षेत्र का है। साल 2017 में निरंजन नामक आरोपी गांव की एक लड़की को लेकर हैदराबाद भाग गया था। पुलिस के दबाव के बाद वह लगभग एक महीने बाद वापस लौटा था। पुलिस ने इस मामले में 2018 में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था। जून 2018 में आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों ने बहस की। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 7 गवाह पेश किए गए, जिन्होंने अभियोजन के कथानक की पुष्टि की। इन साक्ष्यों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया।

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