
गाजीपुर। “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी रंग लाई है। दुल्लहपुर थाना क्षेत्र के बहुचर्चित पॉक्सो मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2018 में दर्ज अपहरण और दुष्कर्म के मामले में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन टीम लगातार न्यायालय में मजबूत पैरवी कर रही थी। इसी के परिणामस्वरूप आज अदालत ने आरोपी आकाश गौड़ को पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में दोषसिद्ध मानते हुए सजा सुनाई। दोषी आकाश गौड़, दुल्लहपुर थाना क्षेत्र के जलालाबाद गांव का निवासी है। न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट में 10 साल की कठोर कैद, अपहरण की धारा में 5 वर्ष तथा अन्य धाराओं में 7 वर्ष की सजा सुनाई है ।
