पात्र गृहस्थी को प्रति यूनिट 4 किलो चावल व 1 किलो गेहूं, अंत्योदय को 25 किलो चावल व 10 किलो गेहूं मिलेगा
गाजीपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जनपद के राशन कार्डधारकों को मिलने वाले खाद्यान्न के अनुपात में फरवरी माह से बदलाव लागू किया जाएगा। नए प्रावधान के अनुसार पात्र गृहस्थी योजना के लाभार्थियों को प्रति यूनिट चार किलो फोर्टिफाइड चावल और एक किलो गेहूं मिलेगा, जबकि अंत्योदय कार्डधारकों को 25 किलो फोर्टिफाइड चावल और 10 किलो गेहूं का वितरण किया जाएगा।
अब तक पात्र गृहस्थी योजना में प्रति यूनिट तीन किलो चावल और दो किलो गेहूं तथा अंत्योदय कार्डधारकों को 21 किलो चावल और 14 किलो गेहूं दिया जा रहा था। नए बदलाव से चावल की मात्रा बढ़ेगी और गेहूं की मात्रा में कटौती होगी।
जिले की 1604 उचित दर दुकानों पर नए अनुपात के अनुसार खाद्यान्न वितरण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला पूर्ति अधिकारी अनंत प्रताप सिंह ने बताया कि यह निर्णय केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिया गया है और फरवरी माह के वितरण से इसे प्रभावी किया जाएगा।
जनपद में पात्र गृहस्थी योजना के अंतर्गत 5,84,677 राशन कार्डधारक हैं, जिनमें 25,88,471 यूनिट शामिल हैं। वहीं अंत्योदय योजना में 59,537 कार्डधारक हैं, जिनसे जुड़े 2,01,917 यूनिट लाभार्थी हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि 1 जनवरी 2024 से आगामी पांच वर्षों तक सभी लाभार्थियों को निश्शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका संपूर्ण खर्च भारत सरकार वहन करेगी। लाभार्थियों से किसी भी प्रकार की वसूली नहीं की जाएगी।
उचित दर दुकानों पर खाद्यान्न वितरण सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक अनिवार्य रूप से किया जाएगा। किसी भी तरह की लापरवाही, अनियमितता या अवैध वसूली पाए जाने पर संबंधित विक्रेता के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
पोर्टेबिलिटी योजना के तहत कार्डधारक जिले या प्रदेश की किसी भी उचित दर दुकान से राशन प्राप्त कर सकेंगे, जिससे प्रवासी और अस्थायी रूप से बाहर रहने वाले लाभार्थियों को सुविधा मिलेगी।
प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि सभी पात्र परिवारों तक समय से और पारदर्शी तरीके से खाद्यान्न पहुंचाया जाए।



