गाजीपुर । पॉक्सो कोर्ट ने आज नाबालिग संग गैंग रैप के दो आरोपियों को बीस बीस वर्ष सश्रम कारावास के साथ पैतालीस हजार का अर्थ दंड लगाते हुए दोषी करार दिया है। इस बात की पुष्टि सजा के बाद विशेष लोक अभियोजक (एडीजीसी) पॉक्सो कोर्ट रविकांत पांडे ने की है, उन्होंने बताया कि 19 जून 2023 को रेवतीपुर थाने में दिल्ली से अपने गांव आई छात्रा को दो आरोपियों अनूप यादव और मिंटू राजभर शाम को जबरदस्ती खेत में उठा ले गए थे और गैंग रैप किया था, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने 27 जुलाई को चार्ज फ्रेम किया था और गुण दोष के आधार पर दोनों आरोपियों को धारा छह पॉक्सो एक्ट के तहत 20 – 20 साल की सश्रम कारावास और 45 हजार अर्थदंड लगाया है। जिसमें अर्थदंड का 75 प्रतिशत पीड़िता को देने का आदेश दिया है। दोनों अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में न्यायालय से जेल भेज दिया गया है।