गाजीपुर । मनोज राय हत्याकांड में आज जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी और सहयोगियों की मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। अपर सत्र न्यायाधीश / एमपी एमएलए कोर्ट गाजीपुर में वादी मुकदमा शैलेंद्र राय ने आज फिर से तारीख पर उपस्थित होकर अपनी गवाही जज के सामने पूरी की। इस दौरान उन्होंने 164 के बयान की पुष्टि करते हुए अपनी शिकायत को कलमबंद बयान के जरिए जज अरविंद मिश्र के सामने पूर्ण किया। जिसकी पुष्टि एडीजीसी “क्रिमिनल” नीरज श्रीवास्तव एमपी एमएलए कोर्ट ने की, उन्होंने बताया कि इस मुकदमें में अगली तारीख 12 मार्च 2024 नीयत की गई है, जिसमें अब जिरह की कार्यवाही होने है। बता दें कि वादी मुकदमा शैलेंद्र राय ने जनवरी 2023 में गाजीपुर के थाना मोहम्मदाबाद में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके बेटे मनोज राय जो मुख्तार अंसारी के साथ मिलकर ठेकेदारी का काम करता था, उसको मुख्तार अंसारी के कहने पर उनके सहयोगी सुरेंद्र, गौस मोइनुद्दीन आदि ने 14 जुलाई 2001 को उनके बेटे मनोज राय को बिहार के बक्सर स्थित उनके गांव सगराव से लेकर गए और उसको गोली मार कर 15 जुलाई 2001 को गोली मार कर मोहम्दाबाद कोतवाली के उसरी चट्टी के पास फेंक दिए थे, एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने देर से केस दर्ज कराने के बारे में बताया कि मृतक मनोज राय के पिता शैलेंद्र राय ने बताया है कि बेटे के हत्या की सूचना के बाद हमलोग मुख्तार अंसारी के रसूख से इतने भयभीत थे कि परिवार के जान माल की सुरक्षा को लेकर डर गए थे। जब यूपी में मुख्तार अंसारी और उसके गैंग पर सख्ती और खिलाफ कार्यवाही होने लगी तो हमने शिकायत दर्ज कराई जिससे कि हमें भी न्याय मिल सके।