गाजीपुर। जिले के टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल अंगद राय व गोरा राय के मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट शक्ति सिंह की अदालत में हुई अंगद राय को बिहार के भभुआ जिला कारागार से जरिये VC सुनवाई हेतु पेश किया गया। जहां न्यायालय द्वारा अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रदीप चतुर्वेदी ने अपनी बहस अभियोजन के अनुसार जितेंद्र राम पुत्र शिवनाथ राम जिला कारागार में निरूद्ध था। बीते 22 अप्रैल 2009 को बंदी कैदी अंगद राय व उमेश उर्फ गोरा राय जो बैरक नंबर दस में रहते हैं वहां पर वादी रोजाना झाड़ू लगाने जाता था। परंतु फोड़ा होने के कारण वादी सफाई करने नहीं गया। उसी पर वादी को बुलाकर मारा पीटा जिससे बाया हाथ टूट गया और जातिसूचक शब्दों से गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दिया।
वादी के सूचना पर थाना कोतवाली में दोनों आरोपियों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने उक्त मामले में दोनों आरोपियों के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।
दौरान विचारण गवाही के समय गवाह प्रमोद गिरी उर्फ पप्पू गिरी को आरोपियों के द्वारा गवाही न करने के लिए जान माल की धमकी देने लगा तदोपरांत गवाह ने आरोपियों के विरूद्ध थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराया था।
अभियोजन ने गवाह को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराया और गवाह का न्यायलय में बयान अंकित हुआ मुकदमे में कुछ सात गवाहों की गवाही होने के उपरांत आज दोनों अभियुक्त गोरा राय व अंगद पर सिद्ध हुआ।
दस जून को सजा सुनाई जाएगी जिसमें गोरा भभुआ जेल में निरुद्ध है और अंगद को कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया और दस जून को व्यक्तिगत रूप से भभुआ जेल से अंगद को तलब करने का आदेश पारित हुआ।