गाजीपुर आज 01 जुलाई 2024 को महिला थाना गाजीपुर के प्रांगण में थाना प्रभारी शक्ति सिंह एवं बैजनाथ इंटर कॉलेज गाजीपुर की प्रिंसिपल पूजा श्रीवास्तव उपस्थिति में पूरे भारत में 01 जुलाई 2024 से लागू नये कानून के परिप्रेक्ष्य में एक सभा का आयोजन किया गया । जिसमें क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति एवं सम्भ्रान्त नागरिक ,पत्रकार व अन्य आम जनता के लोगो ने प्रतिभाग किया । जिसमें तीन नये कानून 1. भारतीय न्य़ाय संहिता 2023, 2.भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा 3.भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में सामान्य निर्देश के साथ – साथ महिला एवं बाल अपराध से सम्बन्धित नई धाराओं के प्रचलन में आने एवं इसके औचित्य व इसका आम जनता व पीड़ित व्यक्तियों को सुगमता एवं सरलतापूर्वक त्वरित न्याय दिलाने आदि के बारे में अवगत कराया गया तथा यह अपील की गयी कि आम जनमानस में उपरोक्त नये कानूनों के बारे में व्यापक प्रचार- प्रसार करें जिससे आम जनता को इस नये कानून के बारे में जानकारी हो सके । बैजनाथ इन्टर कॉलेज गाजीपुर की प्रिंसिपल पूजा श्रीवास्तव ने बताया कि
अब 1 जुलाई 2024 जो भी प्रकरण दर्ज होंगे वो नए कानून के तहत किए जाएंगे। उन्होंने न बताया कि पुराने कानून को खत्म करते हुए तीन नए कानून बनाए गए हैं। नए कानून में इलेक्ट्रानिक साक्ष्य को भी मान्य किया गया है। अब मर्डर करने पर धारा 302 नहीं 101 लगेगी। धोखाधड़ी के लिए धारा 420 अब 318 हो गई है। रेप की धारा 375 नहीं, अब 63 है। शादीशुदा महिला को फुसलाना अब अपराध है।
सभा में,उरोज फातिमा, मोनिका, शकुंतला, बाबूलाल सरोज, शैलजा मिश्रा, अंजली सिंह वह अन्य लोग उपस्थित रहे।