दहेज हत्या में पति व सास को 7-7 साल की सजा के साथ 10-10 हजार के अर्थदंड

Sonu sharma

गाजीपुर । जिला जज धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने बुधवार को दहेज हत्या के मामले में पति व सास को 7-7 साल के कारावास की सजा के साथ ही प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया अभियोजन के अनुसार थाना शादियाबाद गांव डिहवा निवासी अच्छे लाल राजभर ने थाना सादात में इस आशय की तहरीर दिया कि अपनी लड़की पूजा की शादी जून 2017 में थाना सादात गांव करमदेपुर के अभिषेक राजभर पुत्र राजेश राजभर ,के साथ किया था शादी के कुछ दिन बाद पति अभिषेक ,सास बुधनी देवी ससुर राजेश राजभर दहेज में अंगूठी, गाड़ी,एक लाख रुपये की मांग करते थे और उसको प्रताड़ित करते थे सूचना पर लड़की के ससुराल गया तो मेरी लड़की पूजा ने बताया कि उसके ससुराल वाले जान से मार सकते है 14 जून 2019 को सूचना मिली कि दहेज को लेकर मेरी लड़की की ससुरालियों ने हत्या कर दिया है सूचना पर लड़की के ससुराल गया जहाँ उसकी लाश पड़ी थी शव लेकर थाना गया। वादी की तहरीर पर दहेज हत्यारो के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने शव को लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया।दौरान विवेचना आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।विवेचना उपरांत न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर राय ने कुल 8 गवाहो को पेश किया दौरान मुकदमा एक आरोपी राजेश राजभर की मौत हो गई।बुधवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाते हुए दोषियों को जेल भेज दिया।

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