मरहूम मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोर्ट ने फिर सुनाया फैसला, 50 लाख की संपत्ति कुर्क 

Sonu sharma

गाज़ीपुर । मरहूम मुख्तार अंसारी के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट ने एक और फैसला सुनाते हुए 50 लाख की कुर्क संपत्ति को राज्य सरकार के पक्ष में सही ठहराया है। यह संपत्ति साल 2009 में उनकी पत्नी अफ्शा अंसारी के नाम से खरीदी गई थी, जिसे डीएम द्वारा कुर्क किया गया था।
एडीजीसी (क्रिमिनल) नीरज श्रीवास्तव ने कोर्ट के जज शक्ति सिंह के फैसले की पुष्टि करते हुए बताया कि अब तक 10 करोड़ रुपये की संपत्ति राज्य सरकार के पक्ष में जब्त की जा चुकी है।

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