मुख्य आरोपी हरिशंकर को उम्रकैद के साथ 45 हजार का जुर्माना व पत्नी को 10 साल की सजा व 15 हजार का जुर्माना

Sonu sharma

गाजीपुर । विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी पति-पत्नी को दोषी करार दिया है।
मुख्य आरोपी हरिशंकर राम उर्फ भकोला उर्फ साहेब को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। साथ ही 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं उसकी पत्नी सविता देवी को हत्या के प्रयास में दोषी पाते हुए 10 साल की कैद और 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अदालत ने आदेश दिया है कि जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को दी जाए।मामले में विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडेय ने बताया कि मामला रेवतीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां 11 नवम्बर 2023 की रात पीड़िता को फोन कर घर से बाहर बुलाया गया था, जिसके बाद वह लापता हो गई। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने तत्परता दिखाई और जब पीड़िता गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिली, तब उसके बयान ने पूरे घटनाक्रम की परतें खोलीं।पुलिस ने दंपती को गिरफ्तार कर 25 जनवरी 2024 को आरोप पत्र दाखिल किया। 7 जून को अदालत ने आरोप तय किए और विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडेय ने 7 अहम गवाह पेश किया गया। गुरुवार को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद, अदालत ने महज 11 महीनों में अपना निर्णय सुनाया और दोनों दोषियों को जेल भेज दिया।

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