गाजीपुर। आगामी क्रिसमस एवं नववर्ष के पर्व को देखते हुए जनपद में आबकारी विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। इसी क्रम में जिला आबकारी अधिकारी राजेश त्रिपाठी ने आबकारी विभाग के समस्त स्टाफ के साथ जिले के विभिन्न होटल एवं रेस्तरां का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य त्योहारों के दौरान अवैध शराब परोसने और आबकारी नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी रोक लगाना रहा।
निरीक्षण के दौरान जिला आबकारी अधिकारी ने होटल व रेस्तरां संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि 24 एवं 25 दिसंबर (क्रिसमस) तथा 30 एवं 31 दिसंबर (नववर्ष) के अवसर पर बिना वैध लाइसेंस के किसी भी प्रकार की शराब परोसना पूर्णतः प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि आबकारी नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि विभाग द्वारा लगातार निगरानी रखी जाएगी और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इसी क्रम में आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश डॉ. आदर्श सिंह द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार 24 व 25 दिसंबर तथा 30 व 31 दिसंबर को फुटकर शराब की दुकानों के संचालन समय में एक घंटे की वृद्धि की गई है। इन तिथियों में जनपद की सभी फुटकर शराब की दुकानें प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक खुली रहेंगी, जिससे उपभोक्ताओं को निर्धारित समय में सुविधा मिल सके।
आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि संचालन समय में दी गई यह छूट केवल निर्धारित तिथियों के लिए ही मान्य होगी। सभी लाइसेंसधारकों को नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित दुकानदारों व संचालकों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

