गाजीपुर के स्कूल-कॉलेजों में साक्षरता शिविर, छात्रों को POCSO एक्ट और साइबर सुरक्षा की जानकारी

गाजीपर। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर के आदेश पर आज दिनांक 30.09.2026 को श्वेता वर्मा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-03, गाजीपुर, राम अवतार प्रसाद, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कक्ष सं0-01, गाजीपुर, विजय कुमार-चतुर्थ, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-01/त्वरित न्यायालय कक्ष सं0-1, गाजीपुर, नूतन द्विवेदी मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, गाजीपुर अमित कुमार-द्वितीय सिविल जज सी0डि0, गाजीपुर, रंजीत कुमार जायसवाल सिविल जज जू0डि0 कक्ष सं0-01 मुहम्मदाबाद गाजीपुर एवं अश्वनी कुमार-द्वितीय सिविल जज जू0डि0 कक्ष सं0-01 सैदपुर, गाजीपुर द्वारा जी0जी0 आई0 सी0 इण्टर कालेज, डी0ए0वी0 इण्टर कालेज, शंकर बालिका इण्टर कालेज, लूदर्स कान्वेंट स्कूल, वेद इण्टर नेशनल स्कूल सैदपुर गाजीपुर एवं एम0जे0 आर0पी0 स्कूल गाजीपुर में साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उपरोक्त शिविर में उपस्थित अध्यापक, छात्र/छात्राओं एवं कर्मचारियों को न्यायिक अधिकारीगण द्वारा बताया गया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधो से सुरक्षा प्रदान करने वाला एक विशेष और सख्त कानून है। इसे पॉक्सो एक्ट विकिपीडिया विवरण के अनुसार 14 नवम्बर, 2012 को लागू किया गया था। सोशल मीडिया के बारे में भी जागरूक किया कि सभी छात्राएं अपनी निजी फोटो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर आदि पर फोटो न डाले तथा किसी भी अनजान व्यक्तियों की फरेन्ड रिक्वेस्ट आती है तो उसे फॉलो न किया जाए। यौन उत्पीड़न में 3 से 5 वर्ष तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। अगर किसी भी छात्रा को कोई भी व्यक्ति अश्लील हरकत करता है तो व अपनी शिकायत नालसा 15100 हेल्पलाईन नम्बर पर कर सकती है, जिसकी सूचना गोपनीय रखी जाएगी। कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा बताया गया कि किसी भी छात्रा को कोई भी परेशानी जैसे अगर कोई अन्जान व्यक्ति छात्रा को अश्लील हरकत या गंदे इशारे करता है तो वह छिपाने के बजाय समय रहते इसकी सूचना अपनी शिक्षिका या अपने माता-पिता को बताने के लिए आव्हान किया।

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