गाजीपुर। जिला जज धर्मेंद्र कुमार पाण्डेय की अदालत ने पत्नी की दहेज के लिए हत्या के मामले में दोषी पति को 13 साल के कठोर कारावास और साढ़े 3 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। दरअसल मामला सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के टेडवा से जुड़ा है। मामले में शासकीय अधिवक्ता कृपा शंकर राय ने बताया कि वादी विजय बिंद ने निवासी गनपा थाना करीमुद्दीनपुर ने 29 दिसंबर 2022 को थाना कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी पुत्री प्रीति बिंद की शादी करीब डेढ़ साल पहले टेढ़वा निवासी विजय बिंद पुत्र रामा बिंद के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा दहेज में मोटरसाइकिल और सोने की सिकड़ी की मांग को लेकर प्रीति को प्रताड़ित किया जा रहा था। आरोप है कि 29 दिसंबर 2022 को सूचना मिली कि प्रीति को दहेज के लिए फांसी के फंदे से लटका दिया गया है। सूचना पर जब परिजन मौके पर पहुंचे तो प्रीति का शव बेड पर पड़ा मिला। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना पूरी होने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर राय ने अभियोजन की ओर से कुल 8 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद शुक्रवार को अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 13 साल की सजा और साढ़े 3 हजार रुपये के अर्थदंड का फैसला सुनाया।

