मुकदमों की लंबी प्रक्रिया से बचाएगा मध्यस्थता अभियान, गाजीपुर में अधिवक्ताओं की बैठक

गाजीपुर। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से अध्यक्ष, मीडियेशन एवं कंसीलियेशन प्रोजेक्ट कमेटी, मा0 सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार दिनांक 01 अगस्त, 2026 से दिनांक 30 दिसम्बर, 2026 तक राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान-3.0 कैम्पेन का शुभाम्भ किया गया है। उक्त राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान- 3.0 का उद्देश्य न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों को मध्यस्थता (सुलह-समझौता) के माध्यम से अधिक से अधिक संख्या में निस्तारण करना है ताकि संबंधित पक्षकार सरल व शीघ्र न्याय प्राप्त कर सके तथा अनावश्यक न्यायालय की लंबी कार्यवाही से बच सके व उनके समय व धन की बचत हो। जनसाधारण/पक्षकारगण उक्त अभियान का लाभ उठाने हेतु इस अभियान की परिधि के अंदर आने वाले अपने प्रकरणों यथा पारिवारिक विवाद तथा इससे संबंधित घरेलू हिंसा व धारा- 498ए आई0पी0सी0/धारा 85 बी0एन0एस0 संबंधित प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा, चेक बाउन्स संबंधित प्रकरण, इजराय संबंधित वाद, आर्बिट्रेशन, कार्मशियल विवाद, भूमि अधिग्रहण संबंधित मामलें, श्रम कानून संबंधित प्रकरण व अन्य सिविल वादों को संबंधित न्यायालय से सुलह-समझौता केन्द्र को संदर्भित करा सकते है। उपरोक्त के संबंध में आज दिनांक 22.09.2026 को जनपद न्यायालय गाजीपुर के दसकक्षीय सभागार में अपराह्न 01ः00 बजे एक बैठक आयोजित की गयी। उक्त बैठक में नीरज गोंड, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर,  राजेन्द्र विक्रम सिंह, अध्यक्ष व अंजनी कुमार ठाकुर महासचिव, सिविल बार एसोसिएशन गाजीपुर एवं श्रीमती परमशीला, सदस्य स्थायी लोक अदालत गाजीपुर तथा मध्यस्थ अधिवक्तागण व पैनल अधिवक्तागण उपस्थित रहें।

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