गैंगस्टर एक्ट के आरोपी के घर पुलिस ने मुनादी कर नोटिस की चस्पा

Sonu sharma

गाजीपुर । अदालत के निर्देश के बाद भांवरकोल पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के वांछित आरोपी पप्पू उर्फ अली अहमद आजमगढ़ जनपद निवासी के खिलाफ उसके घर पर डुगडुगी बजा मुनादी कर धारा 82 के तहत नोटिस चस्पा किया गया। इस सम्बन्ध में गैंगस्टर मामले के विवेचन थानाध्यक्ष भांवरकोल विवेक कुमार तिवारी ने बताया कि करीमुद्दीनपुर पुलिस द्वारा दर्ज मामले की विवेचना के बाद वांछित आरोपी के संम्भव ठिकानों पर बार-बार दविश के बावजूद वह काफी दिनों से फरार चल रहा था।इस मामले में गाजीपुर की एसटी एससी/गैंगस्टर कोर्ट गाजीपुर के आदेश पर वांछित आरोपी पप्पू उफऀ अली अहमद पुत्र इकबाल अहमद निवासी रसूलपुर व्यवहरा, थाना आजमगढ़ के घर मुनादी कर धारा 82 के तहत नोटिस चस्पा की गई। इस मौके उसके परिजनों को चेतावनी देते हुए कहा गया कि समयावधि में यदि पुलिस या सम्बंधित अदालत में हाजिर नहीं होने पर उसके खिलाफ धारा 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।इस मौके पर थानाध्यक्ष विवेक कुमार तिवारी सदल-बल एवं स्थानीय पुलिस मौजूद रहीं।

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