गाजीपुर। मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के बढ़ईपुर गांव में हुए सनसनीखेज डबल मर्डर मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। करीब दो साल पुराने इस मामले में मुख्य आरोपी रविंद्र बिंद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस बात की पुष्टि एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने की है। बता दें कि 28 जून 2023 को बढ़ईपुर गांव में सगाई समारोह के दौरान दो युवकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आज अपर सत्र जनपद न्यायाधीश शक्ति सिंह की अदालत ने आरोपी रविंद्र बिंद को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा के साथ 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं आर्म्स एक्ट की धारा 4/25 के तहत भी आरोपी को 2 साल की सजा और 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस पूरे मामले की पुष्टि एडीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने की है। दरअसल पूरा मामला मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के बढ़ईपुर गांव का है, जहां वादी रामलाल बिंद की बेटी खुशबू की सगाई थी। सगाई में शामिल होने के लिए रिश्तेदार विकास बिंद और सुनील बिंद गांव आए हुए थे। रात के समय विकास बिंद, सुनील बिंद और उनका साथी सुदामा बिंद शौच के लिए खेत की ओर गए थे। इसी दौरान आरोपी रविंद्र बिंद अपने दो अन्य साथियों के साथ मौके पर पहुंचा और चाकू से गोदकर विकास बिंद और सुनील बिंद की निर्मम हत्या कर दी। घटना को देखकर तीसरा युवक सुदामा बिंद किसी तरह जान बचाकर मौके से फरार हो गया। सुदामा बिंद इस दोहरे हत्याकांड का एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी था। अदालत में गवाही और साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन की कहानी को पूरी तरह सही मानते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। पुलिस ने इस मामले में केवल एक आरोपी रविंद्र बिंद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जबकि अन्य दो आरोपी अब तक ट्रेस नहीं हो सके। इसी वजह से अदालत ने रविंद्र बिंद को ही सजा सुनाई है।



