गाजीपुर । नाबालिग से गैंगरेप के मामले में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने तीन आरोपियों को सजा सुनाई है। अदालत ने मुख्य आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई, जबकि दो अन्य आरोपियों को 20-20 साल की कैद की सजा दी गई है। यह मामला वर्ष 2020 का है, जब करंडा थाना क्षेत्र में नाबालिग से गैंगरेप कर आरोपियों ने उसका वीडियो बना लिया था। इसके बाद आरोपी लगातार वीडियो के दम पर पीड़िता को ब्लैकमेल करते रहे। गाजीपुर के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट, राम अवतार प्रसाद की अदालत ने आज यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस फैसले की जानकारी शासकीय अधिवक्ता रविकांत पांडेय ने दी ।




