गाजीपुर । विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम राकेश कुमार सप्तम की अदालत ने बुधवार की शाम 5 बजे नाबालिक पीड़िता को बहलाफुसला कर दुष्कर्म के मामले में आरोपी श्रीनिवास उर्फ सियाराम को 10 साल की कारावास के साथ ही 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है, वही एक अन्य सहयोगी आरोपी राधेश्याम को 5 साल की कारावास की सजा के साथ ही 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। साथ ही साथ अर्थदंड की राशि से 75 प्रतिसत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।अभियोजन के अनुसार थाना जमानिया गांव के एक वेक्ति ने इस आशय की तहरीर दिया कि उसकी लड़की 2 मार्च 2016 से लापता है काफी खोजबीन के पश्चात पता चला कि भोला राजभर व सियाराम श्रीनिवासी जिनकी रिस्तेदारी उसके गांव के राधेश्याम के यहा है उक्त दोनों लोग उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गए है उक्त कृत में राधेश्याम कुसुम देवी हिर्दय राजभर ने भी सहयोग किया था वादी की सूचना पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने दौरान विवेचना पीड़िता को बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिये और विवेचना उपरान्त आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडेय ने कुल 7 गवाहो को पेश किया। अभियोजन के तथ्यो को संदेह से परे साबित कराया
बुधवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने सन्देह का लाभ देते हुए भोला ,अखिलेश, व कुसुम को दोषमुक्त कर दिया और वही आरोपी श्रीनिवास व राधेश्याम को उपरोक्त सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया
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