
गाज़ीपुर । अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह की अदालत ने शादियाबाद थाना प्रभारी श्यामजी यादव के खिलाफ बुधवार की शाम 5 बजे गैर जमानती वारंट यानी एनबीडब्ल्यू जारी किया है। ये कार्रवाई 2019 में थाना मरदह क्षेत्र में हुए रामसरेखा हत्याकांड से जुड़ी है, जिसमें श्यामजी यादव को गवाह के रूप में कोर्ट में पेश होना था। लेकिन वे 9 जनवरी 2025 से लगातार 13 तिथियों पर अदालत में अनुपस्थित रहे।कोर्ट ने इस गंभीर लापरवाही को संज्ञान में लेते हुए बुधवार को उन्हें गिरफ्तार कर 22 अगस्त को न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया है। साथ ही उनका वेतन तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश भी कोषागार को दिया गया है। सीओ भुड़कुड़ा को कोर्ट ने विशेष रूप से आदेशित किया है कि वे स्वयं शादियाबाद एसएचओ को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करें। यह मामला राज्य बनाम सुशीला आदि के नाम से दर्ज है, और कोर्ट की सख्ती से यह साफ है कि अब सरकारी अधिकारियों की गैरजिम्मेदाराना कार्यशैली पर सख्त कार्रवाई तय है।



