सांसद अफजाल अंसारी के वायरल बयानों का पुलिस ने लिया संज्ञान, कोतवाली में एफआइआर दर्ज

Sonu sharma

गाज़ीपुर । समाजवादी पार्टी से सांसद अफजाल अंसारी के सोशल मीडिया और मीडिया में एक वायरल बयान के बाद गाजीपुर पुलिस ने उसे संज्ञान में लेते हुए गाजीपुर कोतवाली में धारा 353 (4) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें लिखा गया है कि अफजाल अंसारी मा० सांसद गाजीपुर द्वारा वक्तब्य दिया गया है कि गांजा को कानून का दर्जा देकर वैध कर दो, लेकिन कानून का इतना बड़ा माखौल क्यूँ उड़ाते हो ? लाखों करोड़ो लोग खुलेआम गांजा पीते हैं पूरी महफिल लगाकर गांजा पीते हैं। बड़े – बड़े धार्मिक आयोजनो में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कहकर पीते हैं। भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? यह दोहरी नीति क्यों? अगर वह भगवान का प्रसाद है और
भगवान की बूटी है तो उसे कानून में मान्यता दो। कानून में अवैध और पीने के लिए छूट,भकाभक। उसी वक्त पत्रकारों ने जब उन्हें टोका तो उन्होंने कहा कि हम कह रहे हैं, लुका के क्यों पी रहें है? ये प्रदेश की राजधानी में भकाभक एक बीत्ता लवर निकल जा रही है और गाजीपुर जिले मे भी वही हो रहा है कौनव मठ में चला न हमरा सथवा हम दिखा देई। हम कह रहे हैं कि अगर भगवान शंकर की बूटी व प्रसाद है भांग, को समाज में जिस तरह तोड़ मरोड़ कर किया जाता है, भांग का लाइसेन्स मिलेगा, गांजा का तो लाइसेन्स नही है, सांसद अंसारी ने कहा कि यह ऐसी अवैध चीज है, अभी कुम्भ लगने जा रहा है एकाद मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो वह भी खत्म हो जाएगी, सारे साधू, संत, महात्मा समाज के लोग गांजा को बड़ा शौक से पीते हैं और कहते हैं कि पीने से भूख भी लगती है, स्वास्थ्य के लिए भी पीते हैं, एफआईआर में लिखा गया है कि मा० सांसद के इस वक्तब्य के वायरल वीडियो के कारण साधू समाज द्वारा सोशल मीडिया पर अपनी रोष प्रकट किया जा रहा है। मा० सांसद का यह वक्तब्य अन्तर्गत धारा 353 ( 3 ) बी0एन0एस0 दण्डनीय अपराध है। फिलहाल गाजीपुर पुलिस द्वारा सपा सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू हो गई है। इस पर संसद अफजाल अंसारी द्वारा कोई भी आधिकारिक वक्तव्य नहीं आया है।

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