पॉक्सो एक्ट के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास, 40 हजार रुपये जुर्माना

गाजीपुर। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी से पॉक्सो एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामला सैदपुर थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार 14 सितंबर 2021 को वादी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में मु0अ0सं0 217/21 के तहत धारा 363, 376 भादवि और 5/6 पॉक्सो एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की ओर से लगातार प्रभावी पैरवी की गई। इसके परिणामस्वरूप 8 सितंबर 2026 को विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो कोर्ट गाजीपुर ने अभियुक्त रोहित यादव पुत्र हरिनाथ यादव, निवासी ग्राम नागचक सगरापार, थाना सैदपुर को धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत दोषसिद्ध किया। न्यायालय ने अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी लगातार जारी है।

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