8 वर्षीय नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल के कारावास…..

गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने गुरुवार को 8 वर्षीय नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल के कारावास के साथ ही 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित करते हुए साथ ही साथ अर्थदंड की राशि से 50 प्रतिसत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है अभियोजन के अनुसार थाना भावरकोल एक गांव निवासी महिला ने इस आशय की तहरीर दिया कि 3 अगस्त 2023 को समय 10,30 बजे दिन में उसकी नाबालिक लड़की अपने मड़ई में खेल रही थी उसी के गांव के जीवित यादव उसकी नाबालिक लड़की के साथ छेड़छाड़ व गलत काम करने लगा वादनी ने उसको मौके पर पकड़ लिया जीवित यादव उसको धक्का देते हुए जान माल की धमकी देते हुए भाग गया
वादिनी की सूचना पर उसी दिन थाने में आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ
पुलिस ने पीड़िता का डॉक्टरी कराने के बाद न्यायालय में उसका बयान अंकित कराया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया
पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया
दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने कुल 7 गवाहो को पेश किया
गुरुवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद उपरोक्त सजा सुनाते हुए आरोपी को जेल भेज दिया

Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version