गाजीपुर । स्कूलों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत बच्चों का प्रवेश लेने के आदेश को दरकिनार किया जा रहा है। निजी स्कूल के संचालक शासन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। सदर विकासखंड के अंतर्गत निजी स्कूल डालिम्स सनबीम अंन्धऊ बाईपास रोड बिराईच गाजीपुर ने आरटीई के तहत बच्चों को प्रवेश नहीं देना चाहते हैं।, कागजों में बार-बार कमियां निकालकर टहला रहे बच्चों को प्रवेश नहीं लेना चाहते स्कूल अपनी मनमानी चल रही है। आपको बता दें कि आरटीई के नियमों के तहत लाटरी में नाम आने के बाद भी उनको प्रवेश के लिए स्कूल संचालक परेशान कर रहे हैं। जन्म प्रमाण पत्र,आधार समेत अन्य जरूरी प्रपत्र लगे होने के बावजूद भी बच्चों को दरकिनार करने की नीयत से कमियां निकालकर प्रवेश से वंचित रहे। जिस ग्राम पंचायत में स्कूल है, उसी ग्राम पंचायत में आइटीई में प्रवेश का पात्र बच्चे के अभिभावक रहते हैं। लेकिन, उनकी मनमानी के चलते बच्चे का प्रवेश लटका हुआ हैं।( बच्चे का रजिस्ट्रेशन नम्बर 232539 है ) बीएसए की मानें तो आरटीई में लाटरी तभी निकलती है, जब सभी प्रपत्र सही होते हैं फिर भी स्कूल संचालक परेशान कर रहे हैं। जब इसकी जानकारी खण्ड शिक्षा अधिकारी सदर ली गई तो उन्होंने बताया कि आरटीई में 25 फीसद बच्चों का दाखिला निजी पब्लिक स्कूलों को लेना अनिवार्य है। अगर ऐसे में निजी विद्यालय संचालक बिना किसी कारण आरटीई के तहत 31 सितंबर 2024 तक बच्चों को प्रवेश नहीं देते हैं तो बच्चों के मौलिक अधिकार का हनन होगा। उन्होंने कहा कि निजी स्कूल के संचालक शासन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा।