गाजीपुर । भांवरकोल थाना क्षेत्र में परिसर में नए अपराधिक कानून को लेकर पुलिस अधिकारियों की सहमति में आम नागरिकों के साथ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसी क्रम में थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह ने आम जनता के बीच बातचीत कर तीन नए कानूनों के बारे में जानकारी दी।श्री सिंह ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि अब नागरिक कहीं से भी फिर से ऐसा कर सकते हैं। त्वरित न्याय के लिए तय सीमा के अंदर न्याय के लिए 45 धाराओं को जोड़ा गया है। आरोप तय होने के 90 दिनों के भीतर घोषित आरोपियों की अनुपस्थिति में भी कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। गिरफ्तारी तलाशी, सुरक्षा और जांच में पुलिस की जवाबदेही बढ़ाने के लिए 20 से अधिक धाराएं शामिल की गई हैं। महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराध से निपटने के लिए 37 धाराओं को शामिल किया गया है। मौके पर एस आई मनोज कुमार मिश्रा, श्रीकांत यादव, अश्वनी प्रताप सिंह, प्रेम प्रकाश पान्डेय, जिला पंचायत प्र0 दुर्गा राय, ग्राम प्रधान राजकिशोर राय, प्रदीप सिंह पप्पू, मैनेजर इम्तियाज अहमद उपेन्द्र राय, सतेन्द्र राय, गोविन्द मालवीय, जयकृष्ण राय, जयप्रकाश राय लल्लू, आकाश सिंह, नितेश यादव आदि लोग मौजूद रहे।