गाजीपुर । खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थो के नमूनें संग्रहित कर जॉच हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, उ0प्र0, प्रेषित किये गये थे, जॉच के पश्चात् खाद्य पदार्थो में मिलावट की पुष्टि खाद्य विश्लेषक द्वारा की गयी थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/न्याय निर्णायक अधिकारी, गाजीपुर के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था, डॉ0 दिनेश कुमार, न्याय निर्णायक अधिकारी (वि0/रा0), गाजीपुर के न्यायालय द्वारा सम्यक विचारोपरान्त 09 वादों पर रू0 101000/- (एक लाख एक हजार रूपये मात्र) के अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। अर्थदण्ड समय से जमा न किये जाने पर आर0 सी0 के माध्यम से वसूली की जायेगी। विवरण निम्नवत् है जिसमें सौरभ कुमार पुत्र लालचन्द निवासी ग्राम व पोस्ट-औड़िहार कला थाना-सैदपुर जनपद-गाजीपुर को मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ काजू की बर्फी विक्रय करने पर रू0 12,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया, उमेश प्रसाद पुत्र नौबत प्रसाद गुप्ता निवासी ग्राम व पोस्ट-मलिकपुरा थाना-शादियाबाद जनपद-गाजीपुर को बिना क्रय बिल प्राप्त किये मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ सरसों का तेल विक्रय करने पर रू0 10,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया, मुन्ना सिंह यादव पुत्र दयाशंकर यादव निवासी सब्बलपुर खुर्द पोस्ट-सब्बलपुर थाना-जमानिया जनपद-गाजीपुर को अधोमानक खाद्य पदार्थ गाय का दूध का विक्रय करने पर रू0 10,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया, सोनू केशरी पुत्र भगवान दास केशरी निवासी गदाईपुर पथरा, शेरपुर पोस्ट व थाना-गहमर जनपद-गाजीपुर को बाह्य पदार्थयुक्त खाद्य पदार्थ पेड़ा का विक्रय करने पर रू0 15,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया, गुलाब राम पुत्र मुख्खू राम निवासी आरी पहाड़पुर उपरवार पोस्ट-सीतापट्टी थाना-करण्डा जनपद-गाजीपुर को अधोमानक खाद्य पदार्थ खोया का विक्रय करने पर रू0 12,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया, मोहन प्रसाद मद्धेशिया पुत्र लक्ष्मी प्रसाद निवासी पीपाघाट नई संड़क सब्जी मण्डी सैदपुर पोस्ट व थाना-सैदपुर जनपद-गाजीपुर को बिना क्रय बिल प्राप्त किये मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ सिंघाडा आटा का विक्रय करने पर रू0 10,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया, मंजू देवी पत्नी केशव गुप्ता निवासी ग्राम व पोस्ट-मैनपुर थाना-करण्डा जनपद-गाजीपुर को बिना क्रय बिल प्राप्त कर अधोमानक व मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ एडिबिल फैट (आस्था गोल्ड) का विक्रय करने पर रू0 10,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया, विजय कुमार जायसवाल पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी यूसूफपुर बाजार पोस्ट व थाना-मुहम्मदाबाद जनपद-गाजीपुर को बिना क्रय बिल/बाउचर के अधोमानक खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (गोपी कृष्ण ब्राण्ड) का विक्रय करने पर रू0 12,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया, राजेश प्रसाद पुत्र स्व0 सरजू प्रसाद निवासी-कपूरपुर शहरी (मिश्रबाजार) पोस्ट-मुख्य डाकघर जनपद-गाजीपुर को अधोमानक खाद्य पदार्थ आटा (न्यू सम्पूर्ण भोग ब्राण्ड) का विक्रय करने पर रू0 10,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।