गाजीपुर । मुख्तार अंसारी पर हत्या के एक मामले में आज गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है और अब 30 जनवरी को मामले में साक्ष्यों पर बहस शुरू होगी।मनोज राय हत्याकांड मामले में मुख्तार अंसारी समेत 4 लोगों पर आज न्यायालय ने आरोप तय किया है।मुख्तार अंसारी, सरफराज उर्फ मुन्नी, अफरोज उर्फ चुन्नू और जफर उर्फ चंदा पर आज न्यायालय ने धारा 147,148,302 और सहपठित धारा 149a में।आज आरोप तय किया है।सरफराज,अफरोज और जफर आज न्यायालय में सशरीर उपस्थित रहे जबकि मुख्तार अंसारी बांदा जेल से वीसी के जरिये न्यायालय में उपस्थित था।सरफराज बस्ती जेल में,जफर सन्त कबीरनगर जेल में अफरोज गाजीपुर जिला जेल में और मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है।MP-MLA न्यायालय के अपर शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने आरोप तय होने की पुष्टि करते हुए बताया कि मनोज राय के पिता शैलेन्द्र राय ने अपने बेटे की हत्या का मुकदमा।दर्ज कराया था जिसमें पुलिस ने विवेचना कर 9 लोगों पर आरोपपत्र दायर किया था जिसमें से 4 लोगों की पत्रावली इस न्यायालय में आई थी।मुख्तार अंसारी, अफरोज उर्फ चुन्नू,जफर उर्फ चंदा और सरफराज उर्फ मुन्नी पर आज आरोप तय किया गया है और अब 30 जनवरी को साक्ष्य के लिये तारीख नियत की गयी है।मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने भी आरोप तय होने की पुष्टि की है।
बता दें मनोज राय की हत्या 2001 में मुहम्मदाबाद में हुई थी और मनोज राय के पिता शैलेन्द्र राय ने 2023 में अपने पुत्र की हत्या का मामला मुहम्मदाबाद कोतवाली में दर्ज कराया था।शैलेन्द्र राय के अनुसार उनका बेटा मुख्तार अंसारी के साथ ठेके का काम करता था पर एक ठेका उसने मुख्तार की अनुमति के बिना ले लिया था जिससे मुख्तार अंसारी नाराज हो गया और उसने 14 जुलाई 2001को अपने आदमियों से मेरे बेटे को अपने घर बुलाया और अगले दिन 15 जुलाई को मेरे बेटे की लाश मिली।इसी मामले में मृतक मनोज राय के पिता शैलेन्द्र राय की तहरीर पर मुहम्मदाबाद कोतवाली में 2023 में मुकदमा दर्ज हुआ और अब आज इसमें न्यायालय द्वारा आरोप तय कर दिया गया है।
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