गाजीपुर। एडीजे प्रथम शक्ति सिंह की अदालत ने हत्या के एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। अदालत ने 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता अखिलेश सिंह ने बताया कि 2021 में मुहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र में मुश्ताक अहमद की चाकू मारकर हत्या कर दी गयी थी। मुश्ताक ग्राम प्रधान के साथ बैठा हुआ था तभी अभियुक्त अशरफ वहां पहुंचा और उसने चाकू से मुश्ताक पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। मुश्ताक को तिवारीपुर प्राथमिक उपचार केंद्र पर ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गयी। मामले में 7 गवाहों की गवाही हुई उसके बाद आज न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनायी।

