भांजे के हत्यारे मामा को फांसी कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा

गाजीपुर। जहाँ अपने सगे भांजे की हत्या के आरोपी मामा को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है।गाजीपुर के एडीजे प्रथम शक्ति सिंह की अदालत ने आरोपी मामा को मृत्युदंड की सजा दी है।आरोपी अमजद खान ने अपने 4 वर्षीय मासूम।भांजे की बेरहमी से हत्या की थी।आरोपी ने चाकू से गला रेतकर 4 वर्षीय मासूम भांजे दानियाल की बेरहमी से की हत्या कर दी थी।मामला गहमर थाना क्षेत्र के बारा गांव का है।जहाँ 21 अक्टूबर 2021 को ये घटना हुई थी।मृतक मासूम अपनी मां के साथ ननिहाल आया था।मृतक दानियाल की मां शबाना उसे अपने भाई आरोपी अमजद के साथ खेलता छोड़ घर से बाहर गयी थी।इसी दौरान आरोपी ने किसी बात से नाराज होकर मासूम दनियाल का गला चाकू से काट डाला।अपने मासूम भांजे की बेरहमी से हत्या के बाद भी आरोपी को किसी तरह का कोई पछतावा नही था।ऐसे में अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद इस घटना को दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में माना।मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक सुरक्षा के मद्देनजर आरोपी की मानसिकता और बर्ताव को देखते हुए एडीजे प्रथम शक्ति सिंह की अदालत ने आरोपी की प्रवत्ति को मानवता और समाज के लिए खतरनाक मानते हुये मृत्युदण्ड की सजा सुनाई है।अदालत ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है।

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