गाजीपुर। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ से प्राप्त निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 12 सितम्बर, 2026 को जनपद न्यायालय गाजीपुर, वाह्य न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद तथा ग्राम न्यायालय जखनियां व जमानियां के साथ-साथ अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में किया जाएगा। शक्ति सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-01/नोडल अधिकारी, लोक अदालत गाजीपुर की अध्यक्षता में आज दिनांक 21.08.2026 को जनपद न्यायालय गाजीपुर के दसकक्षीय सभागार में बैठक आहूत की गयी। जिसमें नीरज गोंड, सचिव पूर्णकालिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर, संजय कुमार सोनी, जिला प्रोबेशन अधिकारी गाजीपुर, अभय कुमार सिंह समाज कल्याण विभाग, विवेकमणि तिवारी राज्य कर विभाग, पवन मिश्रा आबकारी निरीक्षक, पवन कुमार जिला सेवायोजन विभाग, अनंत प्रताप सिंह खाद एवं रसद विभाग, धर्मेन्द्र कुमार, संदीप यादव व अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित हुये। नीरज गोंड, सचिव पूर्णकालिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर के द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व की भांति माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित प्रकरण यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी, छोटे व लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा-138 एन.आई.एक्ट, स्टाम्प वाद/पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, वाट-माप प्रचलन अधिनियम वाद, कराधान प्रकरण, बिजली चोरी के वाद, सुलह समझौता एवं मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवाद को परिपक्व कराकर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व की तुलना में ज्यादा से ज्यादा वादों का निस्तारण कर, आमजन को लाभान्वित करते हुए, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। बैठक में दिनांक 12 सितम्बर, 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह-समझौता के आधार अधिक से अधिक वादों निस्तारण के लिए विशेेष रूप चर्चा की गई।


