गाजीपुर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के तत्वावधान मे जनपद न्यायाधीश महोदय के निर्देशन मे राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन व व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जनपद न्यायालय गाजीपुर के दसकक्षीय सभागार में एक बैठक सूचना विभाग के साथ आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता शक्ति सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/नोडल अधिकारी लोक अदालत, गाजीपुर के द्वारा की गयी । बैठक मे नीरज गोंड सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर, जिला सूचना अधिकारी, गाजीपुर व अन्य मीडिया कर्मी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितम्बर 2026 (शनिवार)** को जनपद के सभी न्यायालयों (तहसील, जिला अदालत, उच्च न्यायालय एवं न्यायाधिकरणों) में एक साथ आयोजित की जा रही है।प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक।लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है, जिसकी कोई अपील नहीं होती और कोर्ट फीस पूरी तरह वापस कर दी जाती है।**निपटारे योग्य मामले:** * **शमनीय आपराधिक मामले (Compoundable Criminal Cases):** छोटे-मोटे विवाद। * **सिविल एवं पारिवारिक विवाद:** संपत्ति, भूमि विवाद, पारिवारिक मामले (विवाह विच्छेद/तलाक को छोड़कर)। * **चेक बाउंस (NI Act Section 138) एवं बैंक रिकवरी मामले**। * **मोटर दुर्घटना दावा (MACT) एवं ट्रैफिक ई-चालान**। * **श्रम एवं उपभोक्ता विवाद**। * **प्री-लिटिगेशन मामले:** वे विवाद जो अभी अदालत तक नहीं पहुंचे हैं।**मामला दर्ज कराने/नियत कराने की प्रक्रिया:** 1. **लंबित मामले:** यदि आपका मामला अदालत में लंबित है, तो अपने संबंधित न्यायालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) में आवेदन देकर मामला 12 सितम्बर की राष्ट्रीय लोक अदालत की पीठ (Bench) में संदर्भित करवा सकते हैं। 2. **प्री-लिटिगेशन/चालान मामले:** संबंधित विभाग या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में संपर्क कर सहमति के आधार पर निस्तारण हेतु पंजीकरण कराए जा सकते है।


