9 साल बाद नाबालिग से दुष्कर्म पर कोर्ट का सख्त फैसला, दोषी सिकंदर राजभर को 12 साल की कैद, 25 हजार का जुर्माना

गाजीपुर। पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है। करीब नौ साल पुराने इस मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 12 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। दरअसल गाजीपुर के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो राम अवतार प्रसाद की अदालत ने वर्ष 2017 में कासिमाबाद थाना क्षेत्र में हुई नाबालिग से दुष्कर्म की घटना में आरोपी सिकंदर राजभर को दोषी ठहराते हुए 12 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।सहायक शासकीय अधिवक्ता रामकुमार राय ने बताया कि 19 अक्टूबर 2017 को पीड़िता अपने घर से स्कूल जा रही थी। इसी दौरान आरोपी उसे बहला- फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना पूरी की और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किए, जिन्होंने घटना का समर्थन किया। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।

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