गाजीपुर। चर्चित सचिन चौरसिया अपहरण कांड में फरार चल रहे कटरा गैंग के सरगना और एक लाख रुपये के इनामी शंकर पांडे पर अब कानून का शिकंजा और कसता जा रहा है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने बुधवार को उसके गौशाबाद स्थित आवास पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 84 के तहत मुनादी कराई। कोतवाली पुलिस ने लाउडस्पीकर के माध्यम से अदालत का आदेश पढ़कर सुनाया और स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि शंकर पांडे निर्धारित समय के भीतर अदालत में पेश नहीं होता है तो उसकी चल और अचल संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। गौरतलब है कि यह कार्रवाई वर्ष 2024 में व्यापारी सचिन चौरसिया के कथित अपहरण और मारपीट के मामले में की गई है। आरोप है कि शंकर पांडे ने अपने साथियों के साथ मिलकर सचिन चौरसिया का स्कॉर्पियो में अपहरण किया था। लगातार फरार रहने के कारण उसके खिलाफ पहले ही गैर-जमानती वारंट जारी किया जा चुका है। शंकर पांडे का नाम चर्चित विनीत राय हत्याकांड में भी मुख्य आरोपी के रूप में सामने आ चुका है। पुलिस का कहना है कि उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और यदि वह जल्द अदालत में पेश नहीं होता तो अब उसकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी जाएगी।

