गाजीपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजना के अन्तर्गत माह मार्च, 2026 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल), चयनित जनपदों में बाजरा निःशुल्क वितरण तथा अन्त्योदय कार्डधारकों को त्रैमास जनवरी, फरवरी व मार्च, 2020 के सापेक्ष चीनी सःशुल्क वितरण दिनांक 12.03.2026 से 28.03.2026 के मध्य वितरण कराया जायेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजना को अमार्गत माह मार्च, 2026 में आंवटित खाद्यान्न (गेह एवं चावल) अन्त्योदय अन्न योजना के राशन कार्ड पर प्रति कार्ड 10 किग्रा० गेहूँ व 25 किग्रा० फोर्टीफाइड चावल (कुल 35 किग्रा० खाद्यान्न) का वितरण निःशुल्क कराया जायेगा एवं पात्र गृहस्थी योजना के राशनकार्ड धारकों/लाभार्थियों को 01 किग्रा० गेहूं व 03 किग्रा० फोर्टीफाइड चावल एवं चयनित विकासखण्ड में 01 किग्रा बाजरा (कुल 05 किग्रा० खाद्यान्न) प्रति यूनिट के आधार पर निःशुल्क वितरण किया जाना है। जनपद गाजीपुर हेतु सिर्फ पात्र गृहस्थी राशनकार्डों के 398400 यूनिट पर 3984.00 कुन्तल बाजरे का आवंटन प्राप्त हुआ है। जिनका वितरण जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में कमशः बाराचवर, कासिमाबाद एवं मुहम्मदाबाद के 45 उचित दर विक्रेताओं में प्रचलित पात्र गृहस्थी कार्डधारकों में प्रति यूनिट जनपद को आवंटित 01 किग्रा० बाजरे का वितरण जिलाधिकारी अविनाश कुमार के अनुमोदन के क्रम में वितरण कराया जाना है। उपर्युक्त ब्लाकों के अतिरिक्त पात्र गृहस्थी राशनकार्ड पर देय खाद्यान्न प्रति यूनिट 01 किग्रा० गेहूँ व 04 किग्रा० फोर्टीफाइड निःशुल्क वितरण किया जाना है। अन्त्योदय कार्डधारकों को त्रैमास जनवरी, फरवरी एवं मार्च 2026 के सापेक्ष 03 किग्रा० चीनी प्रति कार्ड रु० 18/- प्रति किग्रा की दर से रू0 54/- में वित्तरण कराया जाना है। अन्त्योदय कार्डधारकों को चीनी के सम्बन्ध में पोर्टबिल्टी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। लाभार्थी अपनी मूल दुकान से ही चीनी प्राप्त कर सकेंगे। ई-पास मशीन से निकलने वाली वितरण पर्चियों पर गेहूँ एवं फोर्टीफाइड चावल तथा बाजरा का मूल्य शून्य एवं चीनी का मूल्य रु० 18/- प्रति किग्रा० स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होगा। अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक 01.01.2024 से आगामी 05 वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरित कराए जाने में आने वाले सम्पूर्ण व्ययभार का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। कोई भी राशनकार्डधारक वन नेशन वन राशनकार्ड योजनानार्गत आच्छादित लाभार्थी पोर्टिबिलिटी के अन्तर्गत एैच्छिक दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है। उक्त योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि दिनाक 28.03.2026 ही नियत होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न न प्राप्त कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु दिनांक 28.03.2026 को मोबाईल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क वितरण सम्पन्न किया जायेगा। जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह ने जनपद गाजीपुर के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया हैं कि उपर्युक्तानुसार कार्डधारकों में प्रातः 08.00 बजे से 12.00 बजे तक एवं दोपहर 02.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक वितरण करना सुनिश्चित करें।



