गाजीपुर । विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम राकेश कुमार सप्तम की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा के साथ 40 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही अर्थदंड की राशि से 75 प्रतिसत पीड़िता को देने का आदेश दिया है।इस बात की जानकारी विशेष लोक अभियोजक प्रभु नारायण सिंह ने दी है। इस दौरान उन्होंने ने बताया कि सदर कोतवाली इलाके के एक गांव का मामला है। जहां पर एक विधवा की इकलौती नाबालिग के साथ आरोपी प्रजापति ने सुनील प्रजापति ने 23 जून 2023 को नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। उस वक्त नाबालिग की मां घर से बाहर मजदूरी करने गई थी। पीड़ित की मां के घर आने के बाद नाबालिग ने अपनी मां से आपबीती बताई। जिसके बाद नाबालिग की मां ने कोतवाली में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दौरान विवेचना उपरान्त आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने कुल 7 गवाहो को पेश किया मंगलवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाते हुए अभियुक्त को जेल भेज दिया ।