गाजीपुर । विशेष न्यायाधीश पास्को प्रथम राकेश कुमार सप्तम की अदालत ने नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में 9 महीने में 28 तारीखो पर आरोपी को 20 साल की कारावास के साथ ही 29 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है और साथ ही साथ अर्थदंड की राशि से 75 प्रतिसत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। इस बात की पुष्टि विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने शुक्रवार की शाम साढ़े 4 बजे की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि थाना कोतवाली निवासी एक वेक्ति ने थाना कोतवाली में इस आशय की तहरीर दिया कि 18 अक्टूबर 2023 को समय 4 बजे भोर में घर के पास मेरी नाबालिक बहन टहलने के लिए गई थी पड़ोस का ही शिव कुमार उर्फ राहुल ने मेरी बहन को बहलाफुसला कर कही भगा ले गया मैं अपने घर के छत पर सोया था उसी समय मेरी नीद खुली तो देखा कि बहन रो रही है उपरोक्त जबरदस्ती बहन को गाड़ी में बैठा कर कही ले गया।वादी की सूचना पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और दौरान विवेचना पीड़िता को बरामद कर डॉक्टरी मुआयना कराने के उपरान्त न्यायालय में पीड़िता का बयान न्यायालय में अंकित कराया और आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया और विवेचना उपरान्त पुलिस ने शिव कुमार उर्फ राहुल व जीतन उर्फ जितेंद्र के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र 9 नवम्बर 2023 को पेश किया और माननीय न्यायालय में आरोपियों के विरुद्ध 13 मई 2024 आरोप तय हुआ और पत्रवाली गवाही हेतु 15 मई 2024नियत हुई
विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने कुल 6 गवाहो को पेश कियाशुक्रवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए जीतन उर्फ जितेंद्र को दोषमुक्त कर दिया और वही शिव कुमार उर्फ राहुल को दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।

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