
गाजीपुर । पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ बार-बार दुष्कर्म करने वाले दरिंदे को सख्त सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने बहरियाबाद थाना क्षेत्र के आरोपी रामअवध राजभर को उम्रकैद की सजा और 42 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत ने आदेश दिया है कि जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को दी जाएगी। दरअसल, पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 12 वर्षीय बेटी के साथ बगल गांव का रामअवध राजभर मौके का फायदा उठाकर कई बार दुष्कर्म करता था। एक दिन मां ने आरोपी को रंगे हाथ पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा।इस पूरे मामले में अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडेय ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि सिर्फ 16 तारीखों और 58 दिन की कार्यवाही में न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दरिंदे को उम्रकैद की सजा सुना दी। विशेष लोक अभियोजक रविकान्त पाण्डेय ने बताया कि मामले में कुल 7 गवाहों को न्यायालय में पेश किया गया था। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को उम्रकैद और जुर्माने की सजा दी ।



