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उत्तर प्रदेशगाजीपुर

18 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कराने पर होगी कठोर कार्रवाई, 50 हजार जुर्माना या 2 साल की सजा

Shakti
Last updated: December 5, 2025 7:39 pm
Shakti
Published: December 5, 2025
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गाजीपुर। प्रमुख सचिव, श्रम, उ0प्र0 शासन के निर्देशानुसार जिलाधिकारी अविनाश कुमार के नेतृत्व में सहायक श्रम आयुक्त, गाजीपुर की टीम ने आज नगर पालिका परिषद, गाजीपुर के पहाड़ खाँ का पोखरा, महुआबाग और आमघाट में ‘बाल श्रमिक चिह्नांकन अभियान’ चलाया। अभियान के दौरान पांच प्रतिष्ठानों में काम कर रहे बाल श्रमिकों की जानकारी जुटाई गई। तीन प्रतिष्ठानों में काम कर रहे ग्यारह बाल/किशोर श्रमिकों के संबंध में कार्रवाई करते हुए नियोजकों को सहायक श्रम आयुक्त द्वारा निरीक्षण टिप्पणी जारी की गई और उन्हें बाल श्रम चिह्नांकन अभियान के उद्देश्य के बारे में अवगत कराया गया। टीम में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के प्रभारी हमराही भी उपस्थित रहे।

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सहायक श्रम आयुक्त ने दुकानदारों को सख्ती से चेतावनी दी कि किसी भी दशा में बाल/किशोर श्रमिकों से कार्य न कराया जाए और बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा जाए। उन्होंने अपील की कि शादी, विवाह समारोह, पंडाल, लाइट सज्जा, केटरिंग, डीजे, सर्विस स्टाफ तथा लोन मैरिज हाल आदि में किसी भी 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य न कराएँ और न ही किसी अन्य सेवा प्रदाता को ऐसा करने दें।

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सहायक श्रम आयुक्त ने स्पष्ट किया कि बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध व विनियमन) अधिनियम, 1986, यथा संशोधित अधिनियम 2016 के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य कराने पर दोषियों के खिलाफ कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 50 हजार रुपये तक का जुर्माना या 2 वर्ष तक का कारावास या दोनों एक साथ हो सकते हैं। इस अधिनियम के तहत बाल श्रम कराना संज्ञेय अपराध है, जिसमें बिना जांच एफआईआर की भी संभावना है।

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प्रशासन ने सभी पंडाल संचालक, मैरिज हाल मालिक, केटरिंग एवं इवेंट मैनेजमेंट संचालकों तथा नागरिकों से अपील की है कि वे अपने कार्यक्रमों में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कार्य न कराएँ और बाल श्रम उन्मूलन में प्रशासन का सहयोग करें। बाल श्रम की किसी भी गतिविधि की सूचना नज़दीकी पुलिस थाना, खंड शिक्षा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, तहसीलदार, उप जिला मजिस्ट्रेट या श्रम विभाग (फोन: 0548-3560669) को दी जा सकती है।

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