गाजीपुर। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दबंग व रिश्ते में चाचा लगने वाला आरोपी को विशेष न्यायाधीश राम अवतार प्रसाद की अदालत ने आजीवन कारावास के साथ 2 लाख 65 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। दरअसल जमानिया थाना क्षेत्र में 29 मार्च 2021 को दबंग व रिश्ते में चाचा लगने वाले आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। आरोपी दबंग था और परिवार में रिश्ते में नाबालिग का चाचा लगने की वजह से या लोक लाज की वजह से तीन माह बाद 22 जून 2021 को आरोपी चाचा के खिलाफ जमानिया थाने में धारा 376, 452, 506 342 व 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले में 25 अप्रैल 2022 को आरोपी के खिलाफ न्यायाल में चार्ज फ्रेम हुआ। इस बात की पुष्टि विशेष लोक अभियोजक रविकान्त पाण्डेय ने की है। वहीं उन्होंने बताया कि मामले में विचारण के दौरान कुल 6 गवाह पेश किए गए। सभी गवाहों ने कथानक का समर्थन किया। जिसके बाद पॉक्सो कोर्ट रामावतार प्रसाद की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सज़ा के साथ, 2लाख 65 हजार के अर्थदंड से दंडित करते हुए अर्थदंड की पूरी राशि पीड़ित को देने का आदेश दिया। फिलहाल नाबालिग की गोद मे एक साल का बच्चा भी है।



