गाजीपुर । चर्चित मनोज राय हत्याकांड में आज जेल में बंद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगियों के ऊपर चल रही कोर्ट कार्रवाई में आज अहम सुनवाई करते हुए एमपी एमएलए कोर्ट के विद्वान जज अरविंद मिश्रा ने इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी के सहयोगी सरफराज उर्फ मुन्नी की धारा 227 सीआरपीसी के तहत दी गई उन्मोचन याचिका पर सुनवाई करते हुए आगामी 6 दिसंबर को फैसले की तिथि घोषित कर दी है। इसकी पुष्टि एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने मीडिया से की है। इस मामले मुख्तार अंसारी पक्ष के वकील लियाकत अली ने बताया है कि 23 साल पहले मनोज राय की हत्या उसरी चट्टी कांड में हुई थी, जिसमें मऊ के तत्कालीन विधायक मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला हुआ था और उनके सरकारी गनर समेत दो लोगों की हत्या हुई थी, उसी में ये तीसरा शक्स अज्ञात मारा गया था, 23 साल तक किसी ने इसकी कहीं भी पुलिस के पास कंप्लेन नहीं की और पिछली जनवरी 2023 में मुहम्दाबाद कोतवाली में मृतक मनोज राय के पिता जो बक्सर बिहार के रहने वाले हैं उन्होंने मुख्तार अंसारी और अन्य लोगों के खिलाफ मोहम्मदाबाद में मुकदमा संख्या 23/2023 लिखाया है, उसरी कांड में मुख्तार अंसारी वादी मुकदमा हैं और वो मुकदमा अभी स्थानांतरित होकर लखनऊ में चल रहा है जिसमें पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह व अन्य नामजद हैं, उसी फाइल से सारे कागजात निकाल कर केस में प्रयुक्त किया गया है। उसी में सरफराज उर्फ मुन्नी की धारा 227 सीआरपीसी के तहत आरोपों से बरी किए जाने की याचिका पर सुनवाई हुई है और फाइल 6 तारीख को आदेश के लिए जज साहब ने सुरक्षित रखा है। उल्लेखनीय है कि इस मामले तीन लोगों की जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है।