
गाजीपुर । पॉक्सो कोर्ट ने एक दर्दनाक मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने चचेरी बहन से दुष्कर्म करने और जला कर मारने वाले आरोपी भाई को उम्रकैद और 65 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।2 मार्च 2019 को दिलदार नगर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई थी। आरोपी मेंहदी हसन ने अपनी चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसे जला कर मार डाला। इस मामले में आरोपी के पिता को भी गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें कोर्ट ने एक साल कैद की सजा सुनाई है।पॉक्सो कोर्ट के जज राम अवतार प्रसाद ने आरोपी मेंहदी हसन को उम्रकैद और 65 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले में कुल 9 गवाहों ने घटना की गवाही दी थी। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट रविकांत पांडे ने मामले की पुष्टि की और बताया कि अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई है।अदालत का यह फैसला पीड़ित परिवार के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आरोपी को दी गई सजा से अन्य लोगों को भी सबक मिलेगा और समाज में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस का संदेश जाएगा।



