गाजीपुर। शहर क्षेत्र में सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू नो-एंट्री व्यवस्था में प्रशासन ने बदलाव किया है। अब शहर में भारी वाहनों का प्रवेश सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।पहले यह प्रतिबंध सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक लागू था, लेकिन सुबह के समय स्कूल वाहनों की अधिक आवाजाही और संभावित सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने नो-एंट्री के समय में बदलाव करने का निर्णय लिया है।
प्रशासन का मानना है कि सुबह के समय भारी वाहनों के संचालन से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर अतिरिक्त सख्ती लागू की गई है।अधिकारियों ने बताया कि नई व्यवस्था का उद्देश्य यातायात को सुचारु बनाना और सड़क हादसों में कमी लाना है। नियमों का उल्लंघन करने वाले भारी वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।



