गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश/EC एक्ट अलख कुमार की अदालत ने गुरुवार को सास बिंदु देवी को बहु की हत्या में आजीवन कारावास के साथ 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। अभियोजन की अनुसार थाना मरदह गांव दुर्गखुशी कोइरी पूरा निवासी बीरेंद्र गोड़ अपनी पुत्री संध्या की शादी थान कासिमाबाद गांव देवली निवासी मनीष गोड के साथ 2015 में किया था शादी बाद लड़की कई बार मायके आई गई उसी दौरान मायके में ससुराल के पति सास देवर व ननद के द्वारा दहेज में 50 हजार रुपये की मांग की बात बताई थी कि ससुराल के लोग प्रताड़ित करते है। 6 अक्टूबर 2020 को समय 10 बजे दिन में उसके ससुराल के लोग सास बिंदु देवी, देवर सुनीत गोड, ननद ने उसे जला दिया जिसकी सूचना गांव के पूर्व प्रधान सोनू गुप्ता ने दिया सूचना पर अपने सगे सम्बन्धियो के साथ लड़की के ससुराल पहुचे और पुत्री को लेकर मऊ अस्पताल गए जहाँ पर उसका दवा इलाज हुआ और मजिस्ट्रेट साहब ने उसका बयान अंकित किया बयान में बताया कि उसकी सास बिंदु देवी,देवर सुनीत व ननद ने उसे जलाया है बयान के बाद उसकी मौत हो गई वादी सूचना पर थानां कासिमाबाद में आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ
पुलिस ने विवेचना उपरान्त आरोपियों केविरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण आरोपी देवर व ननद को किशोर अपचारी घोषित कर पत्रावली अलग कर किशोर बोड को भेज दी गई। और बिंदु देवी के विरूद्ध विचारण शुरू हुआ अभियोजन के तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अवधेश सिंह ने कुल 10 गवाहो को पेश किया। गुरुवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाते हुए बिंदु देवी को जेल भेज दिया।
बहु की हत्या में सास बिंदु देवी को आजीवन कारावास, 25 हजार रुपये के अर्थदंड
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