गाजीपुर। लोक निर्माण विभाग खंड तृतीय के द्वारा क्षेत्र से होकर बलिया को जाने वाल मुख्य मार्ग व रसड़ा मार्ग तथा लठ्ठूडीह- कोटवां मार्ग पर सड़क के किनारे किए गए अतिक्रमण के संबंध में धारा 441/ 447 आईपीसी के तहत सौ से ऊपर दुकानदारों मकान मालिकों को नोटिस जारी किया गया। नोटिस जारी होने के बाद यहां के दुकानदारों व मकान मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है। लोक निर्माण विभाग तृतीया के सहायक अभियंता कार्यालय द्वारा जारी नोटिस के तहत पिछले 30 तारीख को की गई कार्रवाई के संबंध में अवगत कराते हुए बताया गया है कि रोड़ साइड कंट्रोल एक्ट 1945 के तहत चिन्हित करते हुए अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है। विभाग द्वारा नोटिस के तहत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नोटिस प्राप्ति के सा दिन के अंदर यदि आपके द्वारा स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो आपके खिलाफ 441/447 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जुर्माना की कार्रवाई की जाएगी। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा नोटिस जारी होने के बाद से दुबिहां मोड़ व लठ्ठूडीह के दुकानदारों व मकान मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है।



