गाजीपुर। शासन की ओर से किसानों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य कर दिया गया है। कृषि विभाग द्वारा जनपद के किसानों को फार्मर रजिस्ट्री के प्रति जागरूक किया जा रहा है, ताकि वे समय रहते पंजीकरण कराकर सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकें।
कृषि उपनिदेशक विजय कुमार ने बताया कि किसान आधार कार्ड, भूमि के मालिकाना हक से संबंधित दस्तावेज (खतौनी या सर्वे नंबर), बैंक खाता विवरण और पासपोर्ट साइज फोटो के साथ नजदीकी सहज जनसेवा केंद्र पर जाकर फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं। रजिस्ट्री के दौरान यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो किसान कृषि विभाग कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है, उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए सभी किसानों से अपील की गई है कि वे शीघ्र फार्मर रजिस्ट्री कराकर अपनी पात्रता सुनिश्चित करें।



